फिनटेक कंपनी भारतपे और उसके को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर के बीच लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी ने अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन के खिलाफ ‘चार सौ ईसा पूर्व’ का केस दर्ज किया है। पढ़ें ये खबर…

छवि क्रेडिट स्रोत: फाइल फोटो
‘बड़े ब्याबरू होकर तेरे कुछ से हम निकले’… मशहूर शायर गालिब ने जब ये लिखा होगा तो सोचा नहीं होगा कि फिनटेक कंपनी भारतपे स्वयं को अशनीर ग्रोवर उसे खड़ा कर दिया, किसी दिन वह उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। इतना ही नहीं उसकी पत्नी माधुरी जैन खिलाफ ‘चार सौ ईसा पूर्व’ करने का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे।
जी हां, मिंट ने इस मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले एक शख्स के हवाले से खबर दी है कि BharatPe ने माधुरी जैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 दायर की है। (आईपीसी की धारा-420) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रोवर और उनकी पत्नी को कुछ समय पहले फंड की हेराफेरी के आरोप में कंपनी से बाहर कर दिया गया था। आईपीसी की यह धारा धोखाधड़ी और बेईमानी के अपराध से भी जुड़ी है।
इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि भारतपे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन को तलब किया है। दोनों के खिलाफ कानूनी मामला दायर किया गया था, जिस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस पर सुनवाई जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।
कंपनी ने 80 करोड़ का हर्जाना मांगा
मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि कंपनी ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. वह पूर्ण है। भारतपे ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
वहीं ईटी का कहना है भारतपे जैन और ग्रोवर के खिलाफ 17 मामलों में केस दर्ज किया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक के मामले शामिल हैं। कंपनी ने ट्विटर पर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने और 80 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने के लिए सिविल केस भी दायर किया है।
अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन का पूरा मामला
अशनीर ग्रोवर BharatPe के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। जबकि उनकी पत्नी माधुरी जैन कंपनी में कंट्रोल हेड थीं। इन दोनों के खिलाफ कंपनी में कथित रूप से धन की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। कंपनी ने इस संबंध में आंतरिक जांच की और अल्वारेज़ और सामरिक जनवरी में आई प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहले माधुरी जैन और फिर अशनीर ग्रोवर को बाहर का रास्ता दिखाया गया।
रिपोर्ट में वेंडरों के भुगतान को लेकर गड़बड़ी पाई गई। अशनीर ग्रोवर टीवी के उन दिनों के पॉपुलर शोज शार्क टैंक भारत जज के तौर पर वह काफी लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसे में उनका इस तरह से हटना सुर्खियों में था।
Hindi Headline: BharatPe Ashneer Grover row company माधुरी जैन के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत दिल्ली HC के समन के तहत मामला दर्ज करती है।