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Home » बड़ी मुसीबत में फंसा Google, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा; जानिए क्या है पूरा मामला

बड़ी मुसीबत में फंसा Google, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा; जानिए क्या है पूरा मामला

15/01/2023
in tech
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Google ने Android मोबाइल तकनीक में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

बड़ी मुसीबत में फंसा Google, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा;  जानिए क्या है पूरा मामला

गूगल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

छवि क्रेडिट स्रोत: प्रतिनिधि छवि

दिग्गज वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने एंड्रॉइड मोबाइल प्रौद्योगिकी में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी के समक्ष दायर अपील की सुनवाई में देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणामों का आकलन करने में विफल रहा है।

राहत नहीं मिली तो कंपनी संकट में आ जाएगी

कंपनी के मुताबिक, अंतरिम राहत न मिलने पर उसे 14-15 साल तक बनी यथास्थिति में बदलाव करना होगा और 19 जनवरी से उसे अपने पूरे बिजनेस मॉडल में भी बदलाव करना होगा।

गूगल की इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है. इसमें उन्होंने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले एनसीएलएटी के कदम को चुनौती दी है।

पिछले साल अक्टूबर में प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 फीसदी मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले एंड्रायड सिस्टम के संदर्भ में अपनी दबदबे का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया। वहीं, प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एनसीएलटी से नहीं मिली राहत

इस आदेश के खिलाफ गूगल ने एनसीएलएटी में अपील की थी। लेकिन वहां से उसे कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। ट्रिब्यूनल ने चार जनवरी को सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि आदेश आने के दो महीने बाद 20 दिसंबर को अपील दायर की गई थी।

हालांकि, इससे इनकार करते हुए गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि सीसीआई का आदेश 19 जनवरी, 2023 से प्रभावी होने जा रहा है और उसने इससे एक महीने पहले एनसीएलएटी में अपील की थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपील के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें

नियमों के मुताबिक कंपनी को सीसीआई से डिमांड नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीसीआई पैसे वसूलने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है।

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