शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव व वकील तनवीर अहमद ने कहा कि यह अपील कोर्ट द्वारा 8 दिसंबर को जारी आदेश पर पुनर्विचार याचिका की तरह है. इस आदेश में कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं.

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मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि अब शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने भी कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है. समिति आज किसी भी समय मथुरा अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अपील दायर कर सर्वे के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करेगी. इस मामले में सिविल जज की अदालत ने पूरी जमीन के सर्वे का आदेश देते हुए एक आयोग का गठन किया है. कोर्ट ने आयोग से 20 जनवरी तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।
शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव व वकील तनवीर अहमद ने कहा कि यह अपील कोर्ट द्वारा 8 दिसंबर को जारी आदेश पर पुनर्विचार याचिका की तरह है. इस आदेश में कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कहा कि इस मामले में सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और गुरुग्राम के सुरजीत सिंह यादव की याचिका पर दिया है. इन दोनों ने भगवान बालकृष्ण विराजमान ठाकुर केशव देव जी महाराज की ओर से याचिका दायर की है. इसमें याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। तर्क दिया गया है कि ठाकुर जी की 13.37 एकड़ जमीन में से करीब ढाई एकड़ जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है.
पहले सर्वे के आदेश नहीं दिए गए थे
शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने कहा कि पूर्व में भी हिंदू पक्ष कई बार मथुरा कोर्ट में अर्जी दे चुका है. हर बार कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन इससे पहले कभी भी कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला नहीं दिया है. लेकिन इस बार कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में ऐसा फैसला सुना दिया है. अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि सोमवार को वह इस सर्वे के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे. इसमें कोर्ट को बताया जाएगा कि कैसे याचिकाकर्ता कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कोई प्रेस याचिका दायर नहीं करेंगे, लेकिन हम उसी याचिका पर पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे, जिसमें हमें तलब किया गया है.
शाही मस्जिद को ज्ञानवापी बनाने का आरोप
अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर शाही ईदगाह का विवाद खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से कोर्ट में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। सोमवार से कोर्ट शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन समिति अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी। इसमें समिति द्वारा हिंदू पक्ष की याचिका को रद्द करने की मांग की जाएगी।