बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवान के मुताबिक अब रेप के आरोपी पर अब लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा. हालांकि इस दौरान किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
इज्जतनगर थाना बरेली। (संकेत चित्र)
छवि क्रेडिट स्रोत: (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश ,उत्तर प्रदेश, भारत में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब पुलिस हरकत में है. जहां बरेली (बरेली) जिले के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म (बलात्कार) आरोपित पर गैंगस्टर एक्ट (गैंगस्टर एक्ट) के तहत काम किया। हालांकि पुलिस के मुताबिक छात्रा से रेप करने वाले आरोपी अब भी रेप के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. बता दें कि इससे पहले कैंट पुलिस ने परगवां गांव के मुखिया की खुलेआम हत्या करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई की थी.
दरअसल, यह मामला बरेली जिले के इज्जतनगर के भगवानपुर धिमरी इलाके का है. जहां अपने दोस्त के साथ घूमने गई बारादरी की 12वीं की छात्रा को उसके गैंग के साथियों विशाल, अमित पटेल, धर्मेंद्र और देवेंद्र के साथ निवासी नरेश ने घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. (सामूहिक बलात्कार) अपराध किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अब पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इस दौरान पुलिस को जांच में पता चला कि उन सभी का राजा नरेश था।
इज्जत नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई
वहीं इज्जत नगर थाना प्रभारी संजय कुमार धीर ने अब 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जहां सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल सभी आरोपी अभी भी जेल में हैं।
बरेली पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में फैली दहशत
बता दें कि रेप के आरोपित पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद से अपराधियों में दहशत है. आलम यह है कि कुछ समय पहले इज्जत नगर पुलिस ने 7 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपित को अगले 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
एसएसपी का दावा- अपराधियों पर लगातार होगी कार्रवाई
बरेली के पुलिस कप्तान रोहित सिंह सजवान का कहना है कि रेप के आरोपियों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार सजा दी जाएगी. हालांकि इस दौरान किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बरेली में इस तरह की कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता. ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले किसी भी अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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