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Home » कंझावला कांड: मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत में शामिल दिल्ली पुलिस से 12 सवाल!

कंझावला कांड: मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत में शामिल दिल्ली पुलिस से 12 सवाल!

02/01/2023
in crime
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नए साल की मनहूस रात में दिल्ली की सड़कों पर एक कार से कथित तौर पर कुचलकर मारी गई मासूम बच्ची को लेकर जनता का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है. ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष पेश कर रहा है वो 12 सवाल जो दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं।

कंझावला कांड: मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत में शामिल दिल्ली पुलिस से 12 सवाल!

नए साल की रात दिल्ली में 20 साल की एक लड़की को कार से खींचकर लोग ले गए।

छवि क्रेडिट स्रोत: टीवी9

देश की राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुरी,कंझावला क्षेत्र में सड़क पर। कथित तौर पर आधी रात को बेकाबू भीड़ ने उन्हें कुचल कर मार डाला था. अपनी बूढ़ी बीमार मां और 4-5 छोटे भाई-बहनों की अकेली देखभाल करने वाली 20 साल की मासूम बच्ची की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है. 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरम्यानी रात को हुए उस हादसे ने परिवार को कभी ना खत्म होने वाला नासूर या यूं कह लीजिए जख्म ही नहीं दिया है. लेकिन निजी तौर पर इस घटना ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी शर्मसार किया है.

अपने अधिकार क्षेत्र की सड़क पर हुई इस शर्मनाक घटना में दिल्ली के उपराज्यपाल ने खुद स्वीकार किया है कि यह घटना जघन्य और शर्मनाक है. घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी ने लड़की के साथ जो क्रूरता की है, उसके लिए उसे निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। इस पूरे हंगामे के बीच मामले पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा चुप्पी साधे हुए हैं.

उपराज्यपाल द्वारा तलब किए जाने के बाद भी उन्होंने आम जनता के सामने आने और इस संबंध में राहत के दो शब्द कहने में भी संकोच नहीं किया। लेकिन क्यों? पीड़ित परिवार और आक्रोशित जनता के इस सवाल का जवाब देना है या नहीं, यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर का निजी फैसला हो सकता है. इस बीच घटना को लेकर जनता और देश के कानून के जानकारों और खुद पुलिस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. TV9 भारतवर्ष पीड़ित परिवार, घटना के बाद दिल्ली पुलिस के रवैये से नाराज़ दिल्ली के लोगों और देश के चर्चित पूर्व पुलिस जांचकर्ताओं से मिले कुछ सवालों को अपने पाठकों तक पहुंचा रहा है. जिसका जवाब आज नहीं कल है। जनता को नहीं तो आने वाले कल में उन्हें कोर्ट में ही सच बताना होगा.

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जानिए क्या हैं वो 12 सवाल

  1. जब इलाके (सुल्तानपुरी कंझावला) में दिल्ली की सड़कों पर नए साल का त्योहार (भिदभड़) मनाया जा रहा था तो जगह-जगह पुलिस तैनात थी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सियां ​​सड़कों पर थीं। इसके अलावा स्थानीय थानों की पुलिस भी रात भर हर कोने और मुख्य सड़कों पर बेरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. फिर इस जघन्य घटना के आरोपी कार के नीचे जिंदा फंसी बच्ची को कई किलोमीटर तक कैसे घसीटते रहे? तब तक मुस्कुराती हुई लड़की लाश में नहीं बदली। जब तक एक जिंदा लड़की के हाथ-पैर काटकर दिल्ली की सड़कों पर इधर-उधर बिखेर दिए गए.
  2. आरोपियों के बयान के अनुसार उनकी कार का स्टीरियो (म्यूजिक सिस्टम) बहुत तेज आवाज में चल रहा था. तभी आरोपी की कार से युवती और उसकी स्कूटी कब टकरा गई और उसमें फंस गई, आरोपी को पता ही नहीं चला. क्या स्कूटी और लड़की कार में फंस सकते हैं? बच्ची को कार कई किलोमीटर तक घसीटती रही होगी। और कार में सवार बदमाशों (आरोपियों) को शायद पता भी नहीं चलेगा?
  3. बाहरी दिल्ली जिला पुलिस के अफसरों और इलाके के एसएचओ या खुद पुलिस की कहानी सुनी जाए तो उसके हिसाब से सही है. जब लड़की और उसकी स्कूटी कार से टकराती तो 99 फीसदी कार साइड से टकराती या सामने से। ऐसे में यह कैसे संभव है कि लोहे (भारी स्कूटी) और मानव (मारी गई लड़की) की कार से टक्कर हो गई। उसके बाद भी न तो कार के अंदर साइड में बैठे आवारा लोगों को कुछ दिखाई या सुनाई दिया और न ही कार के ड्राइवर को कुछ दिखाई या सुनाई दिया?
  4. दिल्ली पुलिस की ओर से अब तक बताई जा रही कहानी के मुताबिक यह लापरवाही से मौत का मामला था. इसलिए, आईपीसी की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह धारा जमानती है। मतलब ऐसे मामले में भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी की जमानत तुरंत और थाने से भी हो जाती है. दिल्ली पुलिस की कहानी की मानें तो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी और अब दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर क्रिमिनल लॉयर एलएन राव सवाल करते हैं कि, ”धारा 304-ए सिर्फ कार के ड्राइवर के खिलाफ ही दर्ज की जाती है. करने के लिए जमीन तैयार करता है। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार सभी आरोपियों पर धारा 304-ए के तहत कैसे मामला दर्ज किया?”
  5. ऐसे मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर अदालत में पेश हुए देश के कुछ जाने-माने पूर्व पुलिस जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों के मुताबिक, ”क्या वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने से पहले ही जल्दबाजी में 304 एसी बना दी. या फिर मामूली धारा में तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि यह मामला परिस्थितियों और मौके को देखकर साफ तौर पर संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने इसे लापरवाही से मौत का कारण बनाने की धारा के तहत दर्ज करने में जल्दबाजी क्यों की?
  6. जब दिल्ली पुलिस ने आक्रोशित लोगों के तेवर देखे और उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को तलब किया, उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने इस मामले को मामूली धारा 304-ए से बदलकर आईपीसी की धारा 304 कर दिया यानी गैर इरादतन हत्या। हत्या। आपने इसे कैसे बदला? क्या शुरू से ही पुलिस की नीयत में खोट थी? जिसके मुताबिक अगर धारा-304ए को लेकर काफी हो-हल्ला मचा है तो उसी हल्की धारा में मुकदमा दर्ज कर काम किया जाएगा. बवाल होने पर पुलिस ने तुरंत धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा लगा दी। आखिर मुकदमे में यह जल्दबाजी और हल्की-फुल्की धाराओं का यह आदान-प्रदान क्यों?
  7. इतने गंभीर मामले में क्या बाहरी दिल्ली जिला डीसीपी या एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी घटना के तुरंत बाद रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया? अगर नहीं तो जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मामले में पहले हल्की धाराएं और बाद में भारी धाराएं लगाने का तमाशा क्यों?
  8. हादसे में मारी गई मासूम बच्ची के परिजनों के मुताबिक घटना वाली रात करीब 10 बजे बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. ऐसे में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल वकील सतेंद्र शर्मा सवाल करते हैं कि अगर यह सिर्फ सड़क दुर्घटना में मौत का मामला होता… तो लड़की का मोबाइल सड़क दुर्घटना में टूटा हुआ या पहुंच से बाहर दिखा सकता था. . लेकिन शो क्यों और कैसे बंद हो सकता है?
  9. दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल वकील और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी लक्ष्मी नारायण राव पूछते हैं, ‘सुबह करीब 4 या 3.30 बजे जब सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ ने एक्सीडेंट स्कूटी देखी. तभी पुलिस को स्कूटी से लड़की का नाम पता चल गया होगा! अगर ऐसा था तो दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के परिवार यानी हत्या की गई लड़की के परिवार को सुबह करीब 8-9 बजे हादसे की जानकारी क्यों दी? हादसे के बाद इन 4-5 घंटों में पुलिस ने परिवार से दूरी क्यों बना ली?
  10. चश्मदीद, जिसने कार के पीछे बंधी बच्ची की लाश को कार से घसीटते हुए देखा था. फिर उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी पर तैनात पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों से कहा? फिर भी दिल्ली पुलिस तुरंत क्यों नहीं हरकत में आई?
  11. जिस घटना को लेकर राज्य के उपराज्यपाल भी अचंभित हैं, उस पर दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों की चुप्पी क्यों? पुलिस को जब लगा कि अब मीडिया और जनता ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने की खबरें दिखानी शुरू कर दी हैं. फिर मची खलबली, दिल्ली पुलिस की पीआरओ आईपीएस सुमन नलवा का बयान दिल्ली पुलिस मुख्यालय की मुख्य प्रवक्ता सुमन नलवा का आया कि रेप की बात अभी सामने नहीं आई है. ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि शव का पोस्टमार्टम होना बाकी है। मतलब जब तक मीडिया ने अपना मुंह नहीं खोला तब तक दिल्ली पुलिस ने भी अपना मुंह बंद रखा. आखिर ऐसा क्यों?
  12. 1974 बैच के पूर्व आईपीएस और यूपी के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. विक्रम सिंह और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव ने उनसे पूछताछ कर अपनी ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया. इन दोनों पूर्व पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, “अगर दिल्ली पुलिस अपनी जगह सही होती और उसकी जांच शुरू से ही सही दिशा में जा रही होती! फिर दिन रात जेबकतरों, झपटमारों, भगोड़ों की गिरफ्तारी की खबरें, 10-15 बोतल शराब और पिस्टल के साथ दो चाकुओं की गिरफ्तारी से जुड़ीं दिल्ली पुलिस आखिरकार देश को झकझोर देने वाली इस खबर के साथ सामने आई. समय रहते इस घटना की प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं की गई? ताकि समय रहते सच दुनिया के सामने (सार्वजनिक रूप से) पहुंच सके।

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