जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली में दंगे भड़काने और इसकी साजिश रचने का आरोप है. इस मामले में उन्हें सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई थी.

छवि क्रेडिट स्रोत: पीटीआई
दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी में शामिल था उमर खालिद जेल के अंदर सभी को टेलीफोन की सुविधा भी चाहिए। जेएनयू के इस पूर्व छात्र नेता ने इस सुविधा के लिए दिल्ली कोर्ट में गुहार लगाई है. आरोप है कि पहले यह सुविधा उन्हें जेल में मिलती थी, लेकिन जेल प्रबंधन ने बिना कोई कारण बताए इस सुविधा को बंद कर दिया है. इस वजह से वह अपने शुभचिंतकों से बात नहीं कर पा रहे हैं। उमर खालिद की इस अर्जी पर कोर्ट ने जेल प्रबंधन को नोटिस दिया है. ऐसी ही याचिका आतंकी गतिविधियों में शामिल सरजील इमाम ने भी कोर्ट में दायर की थी. हालांकि उनकी याचिका अभी कोर्ट में लंबित है।
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली में दंगे भड़काने और इसकी साजिश रचने का आरोप है. इस मामले में उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बीच में उन्हें बहन की शादी के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत भी मिली थी। तब से वह लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। अब उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में टेलीफोन सुविधा के लिए आवेदन दिया है. साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को उनकी अर्जी पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होनी है.
आज की बड़ी खबर
कई बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है
एक बार अंतरिम जमानत मिलने के बाद आरोपी उमर खालिद ने नियमित जमानत के लिए कई बार अर्जी दी, लेकिन हर बार अदालत ने उसके गुनाहों को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी. उसके बाद पिछले साल अक्टूबर के महीने में इस आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में यह अर्जी दाखिल की है. इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक बार फिर आरोपी के आवेदन को देखते हुए अदालत ने जेल अधीक्षक को विधि अधिकारी के साथ पेश होने को कहा है. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आरोपियों का आचरण रजिस्टर लाने को भी कहा है।
सरजील इमाम की तर्ज पर मांगी सुविधा
आरोपी उमर खालिद ने अपनी अर्जी में सरजील इमाम का जिक्र करते हुए कहा कि उसे दिल्ली कैदी कानून के नियम 629 के तहत न्यायिक हिरासत में टेलीफोन की सुविधा मिलती थी. आरोपित उमर खालिद ने भी कोर्ट से इस नियम के तहत सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। बता दें कि तिहाड़ जेल प्रबंधन ने सरजील इमाम से भी यह सुविधा छीन ली है. इसके बाद सरजील इमाम ने जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है।